नियमों की अनदेखी का लगाया गया है आरोप
पटना : राज्य के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में व्याख्याताओं की बहाली के लिए निकाले गये रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीपीएससी से 19 अगस्त तक जवाब तलब किया है. न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर निर्देश दिया.
कोर्ट को बताया गया कि राज्य के ट्रेनिंग कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने परीक्षा लेकर जो रिजल्ट निकाला है, उसमें नियमों की अनदेखी कर काफी गड़बड़ी की गयी है. इसमे उन प्रावधानों की अनदेखी की गयी हैं जो कि विज्ञापन में निकाला गया था. इतना ही नहीं रिजल्ट निकालने में भी कई तरह की अनियमितता बरती गयी है. कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 19अगस्त को की जायेगी.
