प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न और उसके उत्तरों को आधार बनाकर रिजल्ट को दी गयी है चुनौती
पटना : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 63वीं और 64वीं की लिये गये पीटी के निकाले गये परिणाम को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर पटना हाइकोर्ट में गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुए. इस मामले पर शुक्रवार को भी हाइकोर्ट में सुनवाई होगी.
जस्टिस मधुरेश प्रसाद की एकलपीठ ने आशू अंशुल व अन्य की याचिकाओं पर आंशिक सुनवाई की. सिविल सर्विसेज के विभिन्न पदों पर बहाली के लिए ली गयी प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न और उसके उत्तरों को आधार बनाकर रिजल्ट को चुनौती दी गयी है.
16 दिसंबर,2018 को प्रारंभिक परीक्षा ली गयी थी. 17 फरवरी, 2019 को पीटी का परिणाम बीपीएससी ने प्रकाशित कर दिया. 12 जुलाई, 2019 से मुख्य परीक्षा लिये जाने का कार्यक्रम भी पहले से तय किया जा चुका है.
