मोबाइल लेकर जा सकेंगे हाइकोर्ट कॉरिडोर या रूम
पटना : मोबाइल लेकर हाइकोर्ट कॉरिडोर या कोर्ट रूम में जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में घंटी बजने और बात करने पर रोक लगी रहेगी. हाइकोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय वकीलों के कड़े विरोध के बाद लिया है.
पटना हाइकोर्ट प्रशासन ने शनिवार को अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर हाइकोर्ट कॉरिडोर या कोर्ट रूम में नहीं जा सकता. जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट कॉरिडोर या कोर्ट रूम में मोबाइल ले जाने से मनाही पर हाइकोर्ट के वकीलों में काफी आक्रोश था. वकील आंदोलन के मूड में थे.
उस नियम में पकड़े जाने पर कानून सम्मत कार्रवाई किये जाने का प्रावधान था. इस आदेश से सबसे अधिक वकील प्रभावित हो रहे थे. इस संबंध में एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि मोबाइल लेकर जाने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि राज्य सरकार के कई महत्वपूर्ण काम व्हाट्सएप के जरिए हो जाते थे, कोर्ट की पाबंदी से बड़ी मुसीबत हो गयी थी.
पाबंदी को लेकर तीनों अधिवक्ता संघ समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एपी शाही के सचिव ने जानकारी दी कि मोबाइल के सवाल पर हाइकोर्ट का पहले वाला ही आदेश लागू रहेगा. इसके अनुसार मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन कोर्ट में घंटी बजने और बात करने पर रोक लगी रहेगी. वकीलों का आंदोलन हो इसके पहले ही हाईकोर्ट प्रशासन ने मोबाइल ले जाने को लेकर जारी अधिसूचना को वापस ले लिया.
