पटना : शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीइटी) 2012 में पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की अवधि दो साल के लिए बढ़ायी गयी है. शिक्षा विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है.
विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज के हस्ताक्षर से जारी आदेश की प्रतिलिपि सभी नियोजन इकाइ के अध्यक्ष व सदस्य सचिव के साथ ही सभी डीएम, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) को भेजी गयी है. शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की अवधि जून 2019 में समाप्त हो रही है. विभाग ने अहम निर्णय लेते हुए प्रमाण पत्र की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दिया है. इससे शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को अब नियोजन का अवसर मिलेगा.
शिक्षा विभाग ने माना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर मामला न्यायालय में होने व लोकसभा चुनाव के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 में पास अभ्यर्थियों को नियोजन का सम्यक अवसर लगभग दो साल तक प्राप्त नहीं हो सका. इसके लिए संबंधित अभ्यर्थी किसी प्रकार के जिम्मेवार नहीं थे. लोकसभा चुनाव के कारण 25 मई 2019 तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी थी. इसके कारण नियोजन नहीं हो सका.इस वजह से विभाग ने दो साल की अवधि बढ़ाया है. ज्ञात हो कि बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा किया गया था.
पात्रता परीक्षा में पास उम्मीदवार को अधिकतम सात साल तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने योग्य माना जायेगा. बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का परीक्षाफल जून 2012 में प्रकाशित हुआ था. इस प्रकार पात्रता परीक्षा की अधिकतम अवधि जून 2019 में समाप्त हो रही है.
