एके 47 हथियारों के चोरी मामले में जमानत खारिज
एनआइए कोर्ट ने दिया फैसला
पटना : एनआइए के विशेष जज अजीत कुमार सिन्हा की अदालत ने अवैध व प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी के मामले में महिला अभियुक्त चंद्रावती देवी के नियमित जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.
चंद्रावती देवी पर यह आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ मिल कर मुंगेर में माओवादियों व उग्रवादियों को एनके 47 हथियारों की आपूर्ति में सहयोग किया था. विदित हो कि एनआइए की टीम ने जबइस मामलों के एक अभियुक्त मो इमरान को गिरफ्तार किया तो उसके पास से तीन एके 47 रायफल बरामद हुआ. तभी यह मामला उजागर हुआ.
इस मामले में चंद्रावती देवी के पति पुरुषोत्तम लाल रजक को जो जबलपुर में आयुष फैक्ट्री का कर्मी था, उसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था. अभियुक्तों ने केंद्रीय आयुष डिपो से 27 एके 47 हथियारों की चोरी कर मुंगेर के विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की थी. एनआइए ने इस मामले में अभी तक कुल 30 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है तथा कुल नौ लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है.
दानापुर नप के बड़ा बाबू की जमानत खारिज
निगरानी एक के विशेष जज मधुकर कुमार की अदालत ने घूस लेने के एक मामले में दानापुर नगर परिषद के तत्कालीन बड़ा बाबू उमाशंकर प्रसाद की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है.
उमाशंकर प्रसाद को निगरानी की टीम ने 17 नवंबर 2018 को 1.67 लाख रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. घूस की उक्त राशि अभियुक्त द्वारा मामले के सूचक ठेकेदार विद्यानंद से उनके बेली रोड पर नाला एवं रोड मरम्मत के किये गये काम के भुगतान के एवज मेें मांगी गयी थी.
