मानहानि का मामला : राहुल ने कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट देने के लिए दिया आवेदन

पटना : मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट से सशरीर उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया है. इसके लिए उनके वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में आवेदन दायर किया है. इस पर छह जुलाई को सुनवाई होगी.आवेदन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 21, 2019 6:15 AM

पटना : मानहानि के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट से सशरीर उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया है. इसके लिए उनके वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार गुंजन की अदालत में आवेदन दायर किया है. इस पर छह जुलाई को सुनवाई होगी.आवेदन में कहा गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं. पार्टी हित में पूरे देश में भ्रमण के कारण अदालत में सशरीर उपस्थित होने में बहुत मुश्किल व कानून-व्यवस्था में काफी कठिनाई होगी.

इसलिए अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट देते हुए वकालतन उपस्थित होने का आदेश दिया जाये. अदालत ने उक्त आवेदन को अभिलेख पर रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख सुनिश्चित की है. मालूम हो कि राहुल गांधी ने कोलार नामक स्थान पर चुनाव सभा में अपने भाषण के दौरान कहा था कि मोदी सरनेम के सभी व्यापारी चोर हैं.
इस पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उनके वक्तव्य को मानहानिकारक टिप्पणी बताते मानहानिकारक टिप्पणी बताते हुए पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में एक परिवाद दाखिल किया. अदालत ने उक्त परिवाद पर राहुल गांधी के खिलाफ भादवि की धारा 500 में संज्ञान लेते हुए 20 मई तक पटना के कोर्ट में हाजिर होने का सम्मन निर्गत किया है. इसी आदेश के आलोक में राहुल गांधी की ओर से आवेदन दाखिल किया गया है.

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