पटना :डिजिटल पेमेंट शिकायत का जल्द निबटारा न होने पर मुआवजा

पटना : ऑथोराइज्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम संचालित करने वाली कंपनी अगर अपने ग्राहकों की शिकायत का निर्धारित समय के भीतर निबटारा नहीं करती है तो उसे ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही प्रावधान लाने जा रहा है. आये दिन डिजिटल पेमेंट में हो रही गड़बड़ियों से ग्राहकों को हो […]

पटना : ऑथोराइज्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम संचालित करने वाली कंपनी अगर अपने ग्राहकों की शिकायत का निर्धारित समय के भीतर निबटारा नहीं करती है तो उसे ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही प्रावधान लाने जा रहा है. आये दिन डिजिटल पेमेंट में हो रही गड़बड़ियों से ग्राहकों को हो रही परेशानियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है.
टर्न अराउंड टाइम फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव : जानकारी के अनुसार शिकायतों के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह तक टर्न अराउंड टाइम फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक जुलाई में पूरे ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम में कंपन्सेशन फ्रेमवर्क भी पेश करेगा. ऑथोराइज पेमेंट सिस्टम कंपनी को एक उचित ग्राहक शिकायत निबटारे में मेकैनिज्म लागू करने के लिए कई निर्देश दिये हैं. साथ ही आरबीआइ ने कुछ पेमेंट सिस्टम को फेल्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन के निबटारा में विलंब होने पर ग्राहकों को क्षतिपूर्ति सुलझाने के भी निर्देश दिये हैं.
अधिकारियों का कहना है कि ऐसा देखने में आया है कि विभिन्न पेमेंट सिस्टम में ग्राहकों के शिकायत निबटारा में लगने वाला समय अलग-अलग है. सभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तुरंत और कुशल ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के लिए ग्राहकों की शिकायत के निष्पादन का टर्न अराउंड टाइम और बैंक चार्ज का मिलान जरूरी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >