पटना : राज्य के सरकारी विभागों में अनुबंध पर कार्यरत दैनिक मजदूर तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ नहीं दिये जाने पर पटना हाइकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगायी है. कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को निर्देश देते हुए कहा कि वह एकाउंट सीज कर कानूनी कार्रवाई करे. इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे को भी जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह तथा न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता शंभू शरण सिंह की ओर से अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग ने अपने हलफनामा में माना है कि उनके यहां कार्यरत कर्मियों को इपीएफ का लाभ नहीं दिया जा रहा है.
यही स्थिति अन्य विभागों की भी है. कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर केवल यही बताया जा रहा है कि लाभ देने के लिए कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारित करते हुए अदालती आदेश का पालन करने को कहा है.
