पटना : चुनाव की घोषणा के बाद 24 घंटे के भीतर सरकारी वेबसाइट से हटेगी मंत्रियों की तस्वीर

पटना : चुनाव की घोषणा के बाद अगले 24 घंटे के भीतर जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की रूपरेखा तय कर ली गयी है. इसको लेकर डीएम कुमार रवि ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है. घोषणा के साथ ही तमाम सरकारी वेबसाइट से राजनैतिक दल के नेताओं के फोटो […]

पटना : चुनाव की घोषणा के बाद अगले 24 घंटे के भीतर जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की रूपरेखा तय कर ली गयी है. इसको लेकर डीएम कुमार रवि ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है.

घोषणा के साथ ही तमाम सरकारी वेबसाइट से राजनैतिक दल के नेताओं के फोटो हटाना होगा. डीएम ने कहा कि सभी दल अपने-अपने संबंधित पोस्टर, बैनर एवं होर्डिंग 24 घंटे के अंदर हटायेंगे, अन्यथा 24 घंटे के बाद जिस राजनीतिक दल का पोस्टर-बैनर लगा दिखेगा, उन पर कार्रवाई होगी.

सरकारी जमीन पर नहीं उतरेगा हेलिकॉप्टर

आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही कई तरह के नियम लागू हो जायेंगे. इसमें राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक दलों को सर्किट हाउस गेस्ट हाउस एवं निरीक्षण भवन की बुकिंग नहीं होगी. सरकारी भवनों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, पम्लेट, फ्लैक्सों को नहीं लगाया जायेगा और न ही नारा लिखा जायेगा. निजी भवनों पर लिखित अनुमति के बाद ही होर्डिंग, बैनर एवं झंडा के प्रयोग की अनुमति रहेगी. स्कूल व सरकारी शिक्षण संस्थान बंद नहीं रहने की स्थिति में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे.

इनका भी अनुपालन

सभी राजनीतिक कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. n हेलिकॉप्टर उतारने की अनुमति सरकारी भूमि पर नहीं होगी, प्राइवेट जमीन के लिए अनुमति लेनी होगी. n प्रचार बैनर पोस्टर पर प्रकाशक का नाम पता आवश्यक रूप से होगा. n मतदान से 24 घंटे पहले प्रचार को बंद करना होगा.

भरना होगा बांड

शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपराधिक तत्वों पर नजर रखनी शुरू कर दी है. इसको लेकर जिले के सभी अनुमंडल स्तर पर 107 की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. इसमें सभी थानों के अपने संबंधित अनुमंडल को लगभग साढ़े सात हजार से अधिक उपद्रवी लोगों को चिह्नित किया है.

इसमें मसौढ़ी को छोड़ कर अन्य सभी अनुमंडलों में बांड भरने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गयी है. इसमें उपद्रवी तत्वों से एक लाख, दो लाख या उससे अधिक पांच लाख तक का अनुबंध पत्र भरवा जा रहा है. इसमें सबसे अधिक पटना सदर के 28 थानों में 107 के तहत 28 सौ 19 लोगों को चिह्नित किया गया है. इसमें 610 लोगों से अनुबंध पत्र भरवाये जा चुके हैं.

प्रचार-प्रसार के लिए लेनी होगी अनुमति

फाॅर्म-26 में बदलाव, पेड न्यूज, गाड़ी का खर्च आदि बिंदुओं पर भी विस्तार से जानकारी दी गयी. मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी को लेकर सीइओ ने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार के लिए तीन दिन पहले व अन्य के लिए सात दिन पहले आवेदन देना होगा. इसके लिए जिला और राज्य स्तर पर कमेटी बनायी गयी है.

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