हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा और CBI के एके झा के खिलाफ सम्मन रद्द किया

रांची / पटना : झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजी) डीपी ओझा एवं सीबीआई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एके झा को उस समय बड़ी राहत मिली, जब न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठने दोनों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाले में जारी समन के आदेश को निरस्त कर दिया. चारा […]

रांची / पटना : झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजी) डीपी ओझा एवं सीबीआई के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एके झा को उस समय बड़ी राहत मिली, जब न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठने दोनों के खिलाफ विशेष सीबीआई अदालत द्वारा चारा घोटाले में जारी समन के आदेश को निरस्त कर दिया.

चारा घोटाले के देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आरोपित बनाने के लिए सीबीआई अदालत ने कई अन्य लोगों के साथ इनके खिलाफ भी समन जारी किया था. ओझा एवं झा ने सीबीआई केसमन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >