पटना : राजधानी के डाकबंगला चौराहा के समीप स्थित हीरा पैलेस स्वीकृत नक्शा व बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन कर बनाया जा रहा था. इस आरोप में निगरानीवाद संख्या 228ए/01 दर्ज की गयी. निगरानीवाद केस दर्ज होने के बाद लगातार नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई की गयी.
लेकिन, प्रतिवादी बाल मनोहर जलान ने नगर आयुक्त के कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके.
नगर आयुक्त अनुपम कुमार सुमन ने बुधवार को अपने फैसले में हीरा पैलेस के अवैध हिस्सा 30 दिनों के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है. वहीं, बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन व स्वीकृत नक्शे में विचलन के आरोप में नगर आयुक्त ने निर्माता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नगर आयुक्त ने आदेश दिया है कि 30 दिनों के भीतर अवैध हिस्सा नहीं तोड़ा गया और जुर्माना राशि नहीं दी गयी, तो निगम अपने संसाधनों से अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई करेगी. इसका खर्च निर्माता से वसूल करेगी.
