....अब ज्यादा कटे-फटे नोट की मिलेगी आधी कीमत

नोट रिफंड नियम में संशोधन, बदल सकेंगे 200 और 2000 रुपये के नोट पटना आप किसी से 200 और 2000 रुपये के कटे-फटे नोट लेने से परहेज करें, तो अापके लिए बेहतर होगा. रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कटे-फटे या गंदे नोटों को लेकर अपने नियम में कुछ संशोधन किया है. इसके तहत अगर नोट […]

नोट रिफंड नियम में संशोधन, बदल सकेंगे 200 और 2000 रुपये के नोट
पटना आप किसी से 200 और 2000 रुपये के कटे-फटे नोट लेने से परहेज करें, तो अापके लिए बेहतर होगा. रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों कटे-फटे या गंदे नोटों को लेकर अपने नियम में कुछ संशोधन किया है. इसके तहत अगर नोट हल्के कटे-फटे हैं, तो पूरी कीमत मिलेगी. लेकिन ज्यादा कटे-फटे हुए हैं, तो आपको आधी कीमत मिलेगी या ऐसा भी हो सकता है कुछ भी कीमत न मिले.
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार कटे-फटे या गंदे नोटों को लेकर बैंक ने हाल में ही अपने नियम में संशोधन किया है. इसके साथ ही 200 और 2000 रुपये के नोटों को बदलने को लेकर लोगों में दुविधा थी, वह दूर हो गयी है.
कानून न होने से हो रही थी परेशानी : अब तक 5, 10, 20, 50, 100, 500 रुपये के कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलने का नियम था, लेकिन 200 और 2000 रुपये के नोटों को बदलने को लेकर लोगों को परेशानी हो रही थी. 2000 और 200 रुपये के नोटों को रिजर्व बैंक ने नवंबर, 2016 और सितंबर 2017 में जारी किया था. इन नोटों के अलग आकार होने की वजह ये पुराने नियम के तहत नहीं आ सकते थे.
नये मास्टर सर्कुलर के अनुसार रिजर्व बैंक (नोट रिफंड) संशोधन नियम 2018 के अनुसार 2000 के नोट की पूरी कीमत के लिए ग्राहक को नोट के वास्तविक आकार का कम-से-कम 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा देना होगा. 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा लौटाने पर नोट की आधी कीमत मिलेगी.
200 के नोट की पूरी कीमत के लिए ग्राहक के पास नोट के वास्तविक आकार का कम-से-कम 78 वर्ग सेंटीमीटर और आधी कीमत के लिए 39 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा होना चाहिए. इसी सीरीज के 100 रुपये के नोट के 75 वर्ग सेंटीमीटर हिस्से पर पूरी कीमत, आधी कीमत के लिए 38 वर्ग सेमी हिस्से की जरूरत पड़ेगी.
यहां बदलें कटे-फटे नोट : रिजर्व बैंक के नये नियम के मुताबिक रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों या मनोनीत बैंक शाखाओं में कटे-फटे, पुराने नोट बदले जा सकते हैं. कटे-फटे नोट के टुकड़े को चिपका कर लाना होगा.

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