पटना : प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन और आपदा राहत राशि का भुगतान लाभार्थियों के बैंक खाते में किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है.
इसका मकसद पूरी प्रणाली में पारदर्शिता लाना, राशि भुगतान की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाना और त्वरित गति से लाभार्थियों तक पैसे पहुंचाना है. इससे लाखों लाभार्थियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी.
सरकार को सूचना मिली थी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि या आपदा राहत राशि लाभार्थियों तक पहुंचाने में बिचौलिये गड़बड़ी करते हैं. इसलिए सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है.
समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के करीब 62.63 लाख लोगों को वर्ष 2018 के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन का भुगतान होना है.
यह पेंशन सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में दी जायेगी. इससे पहले भी वर्ष 2018 के जुलाई, अगस्त और सितंबर का पेंशन भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में ही किया गया था.
आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जारी किया निर्देश
आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से आपदा पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में करने का निर्देश दिया है.
इसके लिए सभी जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिला स्तर पर जिला आपदा राहत के नाम से आईसीआईसीआई बैंक में बचत खाता खोलें. उस खाते से ही आपदा पीड़ितों को भुगतान करें.
करीब 62.63 लाख हैं लाभार्थी
कई आपदाओं में सरकार देती है राहत राशि : प्रदेश में बाढ़, सुखाड़, भूकंप, अगलगी, लू व पाला लगने सहित नदी में डूबने से मौत और नुकसान की स्थिति में सरकार पीड़ितों को राहत (अनुग्रह) राशि देती है.
प्रदेश में वर्ष 2016 में अगलगी के कारण 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी. इसमें पशुओं, घरों और फसलों का बहुत नुकसान हुआ था.
वर्ष 2017 में अगलगी के कारण 37 लोगों की मृत्यु हुई थी. वहीं 4757 अगलगी की घटनाएं रिपोर्ट की गयी थीं. वहीं, वर्ष 2017 में बाढ़ से हुए नुकसान से मदद के लिए सरकार ने करीब 30 लाख लोगों को छह-छह हजार रुपये मुआवजा राशि दी. यह पैसे पीड़ितों के बैंक खाते में भेजे गये.
सितंबर तक का हो चुका है भुगतान
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के करीब 62.40 लाख लाभार्थियों को अक्टूबर 2018 में जुलाई, अगस्त और सितंबर 2018 तक भुगतान किया जा चुका है. वहीं, पहले से स्वीकृत 68.70 लाख पेंशनधारियों में से 3.17 लाख की मृत्यु हो चुकी है और 2.36 लाख व्यक्तियों को उनके पते पर उपलब्ध नहीं पाया गया.
किनको मिलता है पेंशन
बता दें कि राज्य के वृद्धों, विकलांगों और विधवाओं को चार सौ रुपये प्रति माह की दर से प्रत्येक तीन माह पर पेंशन की राशि का भुगतान किया जाता है. चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 3949 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है.
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन अस्थायी रूप से बंद
समाज कल्याण विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का संचालन एक जुलाई 2018 से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है. इसके तहत करीब 62 हजार पेंशनधारी थे, इन सभी को दूसरी संचालित पेंशन योजनाओं में स्थानांतरित किया जायेगा.
