बर्थडे पार्टी के बहाने लड़की को बुलवा कर किया था दुष्कर्म, विधायक राजबल्लभ समेत छह दोषी करार, सुनवाई 21 दिसंबर को

नाबालिग से दुष्कर्म. एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला पटना : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ प्रसाद एवं घटना में संलिप्त अन्य 5 अभियुक्तों को शनिवार को एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने दोषी करार दिया. दोषियों की सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी. मामले […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 16, 2018 9:11 AM
नाबालिग से दुष्कर्म. एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला
पटना : नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित नवादा के विधायक राजबल्लभ प्रसाद एवं घटना में संलिप्त अन्य 5 अभियुक्तों को शनिवार को एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष जज परशुराम सिंह यादव ने दोषी करार दिया.
दोषियों की सजा पर 21 दिसंबर को सुनवाई होगी. मामले में राजबल्लभ प्रसाद के साथ जिन अभियुक्तों की संलिप्तता बतायी गयी है, उनमें छोटी देवी, सुलेखा देवी, संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, राधा देवी व टूसी देवी शामिल हैं. कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया है.
राजबल्लभ प्रसाद को आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो की धारा 4 व 8 के तहत दोषी करार दिया गया है. वहीं अभियुक्त सुलेखा देवी एवं राधा देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए व आईपीसी की धारा 109, 120बी एवं 376 के तहत तथा इम्मोरल ट्रेफिक एक्ट के तहत धारा 4 एवं 5 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 8 के तहत दोषी करार दिया गया है. अन्य अभियुक्त संदीप सुमन उर्फ पुष्पांजय, छोटी देवी व टूसी देवी को आपराधिक षड्यंत्र रचने एवं आईपीसी की धारा 366 ए के तहत तथा अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 4 एवं 5 के तहत दोषी करार दिया गया.
बिहारशरीफ जेल से बेऊर जेल ट्रांसफर
बिहारशरीफ जेल में बंदी के दौरान विधायक राजवल्लभ पर अन्य कैदियों को भोज देने का आरोप लगा था, तब जेल में बंद रहने के दौरान पिता की मृत्यु के बाद पेरोल पर राजवल्लभ नवादा पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद उन्हें बिहारशरीफ जेल से पटना बेऊर जेल ट्रांसफर कर दिया गया.
जा सकती है विधायकी
विशेष लोक अभियोजक श्यामेश्वर दयाल ने कहा कि राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ प्रसाद की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, क्योंकि ऐसी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है, जिसके लिए न्यूनतम छह वर्ष और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. उन्होंने कहा कि वह जनप्रतिनिधि कानून की धारा आठ (3) के तहत अपनी सदस्यता गंवा सकते हैं.
बर्थडे पार्टी के बहाने लड़की को बुलवाया, फिर किया दुष्कर्म
पीड़िता बिहारशरीफ नगर थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी. 6 फरवरी, 2016 को बर्थडे पार्टी में चलने की बात कहकर सुलेखा देवी और उसकी मां पीड़िता को विधायक राजबल्लभ के नवादा के पथरा इंग्लिश स्थित चार मंजिला मकान में लेकर चली गयी. इसके बाद वहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ. इस मामले में बिहारशरीफ महिला थाने में नौ फरवरी, 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी.
अगले दिन नालंदा पुलिस ने पीड़िता से घटनास्थल इंगलिश पथरा स्थित मकान की पहचान करायी. 13 फरवरी, 2016 को पीड़िता ने विधायक राजवल्लभ का फोटो देखकर पहचान की. इसके बाद डीआईजी शालीन ने राजवल्लभ प्रसाद की गिरफ्तारी का आदेश दिया.
घर की कुर्की-जब्ती के बाद विधायक राजवल्लभ ने 10 मार्च, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में सरेंडर किया. 20 अप्रैल, 2016 को आरोपपत्र दायर हुआ. अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध छह सितंबर को आरोप गठित कर दिया था.15 सितंबर, 2016 को बिहारशरीफ कोर्ट में गवाही शुरू हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एमपी-एमएलए कोर्ट गठित करने के बाद इस मामले से संबंधित सभी रिकॉर्ड पटना की विशेष अदालत को भेज दिये गये.
इधर यौनशोषण मामले में कैमूर के पूर्व एसपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल भभुआ. कैमूर के पूर्व एसपी व वर्तमान में आरा में एमएमपी (माउंटेड मिलिटरी पुलिस) के कमांडेंट के पद पर तैनात पुष्कर आनंद के खिलाफ कैमूर में महिला एसडीपीओ के साथ यौनशोषण किये जाने के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है.

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