लालू प्रसाद के परिजनों पर कसेगा इनकम टैक्स का शिकंजा, पटना और दिल्ली की 128 करोड़ की संपत्तियों को करेगा अटैच

पटना / नयी दिल्‍ली : चारा घोटाला मामले में झारखंड स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिजन पटना और दिल्‍ली की आलीशान प्रॉपर्टी गंवा सकते हैं. बेनामी सौदे (निषेध) संशोधन कानून के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट 17 संपत्तियों को तात्‍कालिक रूप से अटैच करेगा. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 23, 2018 11:16 AM

पटना / नयी दिल्‍ली : चारा घोटाला मामले में झारखंड स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद अध्‍यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिजन पटना और दिल्‍ली की आलीशान प्रॉपर्टी गंवा सकते हैं. बेनामी सौदे (निषेध) संशोधन कानून के तहत इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट 17 संपत्तियों को तात्‍कालिक रूप से अटैच करेगा. इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 128 करोड़ रुपये बतायी जा रही है.

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बताया जाता है कि अटैच की गयी संपत्तियों को लालू प्रसाद यादव के परिजनों ने कथित रूप से शेल कंपनियों की मदद से कांग्रेस समर्थित यूपीए शासन काल में लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए खरीदी थीं. बाद में इन संपत्तियों को लालू प्रसाद यादव की पत्‍नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्‍वी यादव, बेटी मीसा, चंदा और रागिनी के साथ-साथ दामाद शैलेश कुमार के नाम ट्रांसफर कर दिया गया था.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, संपत्तियों को अटैच किये जाने के बाद अब इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट इन संपत्तियों पर कब्‍जा कर सकेगा. हालांकि, विभाग चाहे तो उसके अंदर रह रहे लोगों को सुनवाई पूरी होने तक किराये पर रहने की अनुमति दे सकता है. आयकर विभाग के एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने कहा, ‘इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 127.75 करोड़ रुपये है. इनमें पटना में निर्माणाधीन मॉल, दिल्‍ली में आलीशान घर और दिल्‍ली एयरपोर्ट के पास ढाई एकड़ में फैला फार्म शामिल है.’

मालूम हो कि बेनामी कानून के तहत लालू प्रसाद यादव के परिजनों के दोषी पाये जाने पर उन्हें सात साल की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही संपत्ति की बाजार की कीमत का 25 फीसदी हिस्‍सा भी जुर्माने के रूप में देना पड़ सकता है. इसके अलावा दोषी करार दिया गया व्यक्ति छह साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पायेगा.

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