पटना : रेरा ने रियल इस्टेट कंपनियों से 15 अक्तूबर तक उनकी वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2017-18) की मांग की है. प्राधिकार ने कहा कि रेरा में निबंधन करा चुकी या निबंधन के लिए आवेदन करने वाली तमाम रियल इस्टेट कंपनियों को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट जमा कराना अनिवार्य होगा.
इसमें उनको कंपनी के प्रोफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो आदि की पूरी जानकारी देनी होगी. प्राधिकार ने बिल्डरों से हर परियोजना के लिए निर्धारित बैंक अकाउंट की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वेरिफाई की गयी रिपोर्ट भी तलब की है. इसमें उनको बताना होगा कि अकाउंट से परियोजना के लिए कितनी राशि व्यय की गयी और कितनी राशि शेष है.
