पटना : पटना हाईकोर्ट ने पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बम बरामद होने की खबर से संबंधित समाचार पर सुनवाई करते हुए पटना विवि प्रशासन को कड़ी फटकार लगायी. कोर्ट ने हॉस्टल आवंटन और प्रबंधन की कुव्यवस्था पर सवाल करने के साथ ही हॉस्टलों के आवंटन और प्रबंधन में बदइंतजामी को लेकर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से एक अक्तूबर तक जवाब तलब किया है.
अगली सुनवाई में विस्तृत ब्योरा पेश करने का निर्देश : मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने पीयू प्रशासन को सभी हॉस्टलों के वार्डन सहित पूरे स्टाफ की संख्या और उसमें मौजूद रिक्त पदों की विवरणी पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हलफनामे के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत ब्योरा अगली सुनवाई में पेश करे. अदालत जानना चाहता है कि विवि के सभी हॉस्टलों में कमरों की संख्या क्या है और इसके लिए कितने आवेदन पड़े हैं.
कितने को कमरा आवंटित हुआ. कितने खाली कमरों को वेटिंग लिस्ट वाले आवेदकों को आवंटित किया जा रहा है. कोर्ट ने विवि प्रशासन से यह भी जानना चाहा है कि हॉस्टलों के वार्डन और अधीक्षकों के कितने रिक्त पद हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महिला छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर भी नाराजगी जतायी.
