पटना : पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद छह वर्षों तक एफिलिएशन देने के मामले में निष्क्रिय रहे बीआर आंबेडकर विवि प्रशासन के विरुद्ध दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वीसी को तलब किया है. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने राजा राम शाह डिग्री कॉलेज रक्सौल सहित दस कॉलेजों की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद विवि प्रशासन बैठी रही. यहां तक कि राज्य सरकार को विवि प्रशासन द्वारा एफिलिएशन के लिए कोई प्रस्ताव तक नहीं भेजा गया. विवि के कुलपति को चार अक्तूबर को हाजिर होने को कहा है.
पटना : बीआर आंबेडकर विवि मुजफ्फरपुर के वीसी तलब
पटना : पटना हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद छह वर्षों तक एफिलिएशन देने के मामले में निष्क्रिय रहे बीआर आंबेडकर विवि प्रशासन के विरुद्ध दायर अवमानना मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वीसी को तलब किया है. न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने राजा राम शाह डिग्री कॉलेज रक्सौल सहित दस कॉलेजों की […]
