पटना : बिहार पुलिस के सिपाहियों के एसीपी ( वित्तीय उन्नयन) को लेकर पुलिस महानिदेशक पर्षद ने गाइडलाइन जारी कर दी है. अब वित्तीय उन्नयन के लिए हिंदी की परीक्षा पास होना अनिवार्य नहीं है. पुलिस कर्मियों में यह संशय था कि एसीपी और इंक्रीमेंट का लाभ हिंदी परीक्षा पास करने के बाद ही मिलेगा. डीजीपी बोर्ड ने स्थिति साफ कर दी है. सिपाही यदि एसीपी का हकदार है तो उसे उसका लाभ मिलेगा भले ही वह हिंदी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है.
हालांकि, सिपाही से सहायक अवर पुलिस निरीक्षक के पद पर प्रमोशन तभी मिलेगा, जब वह हिंदी विषय में पास हो गया होगा. उन्हें एमएसीपी आदि का लाभ परीक्षा पास करने की तारीख से दिया जायेगा. राज्य सरकार के कर्मियों के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली हिंदी विषय की परीक्षा को अपनी सेवा के दौरान एक बार पास करना होता है.
