रेलवे होटल मामला, लालू, राबड़ी व तेजस्वी को बतौर आरोपित समन करने पर फैसला सुरक्षित

नयी दिल्ली : आईआरसीटीसी होटल आवंटन धनशोधन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद , उनकी पत्नी राबड़ी देवी व पुत्र तेजस्वी को आरोपियों के तौर पर समन किया जाये या नहीं, इस पर मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने अपना आदेश 17 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया. स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने कहा कि […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 12, 2018 8:17 AM
नयी दिल्ली : आईआरसीटीसी होटल आवंटन धनशोधन मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद , उनकी पत्नी राबड़ी देवी व पुत्र तेजस्वी को आरोपियों के तौर पर समन किया जाये या नहीं, इस पर मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने अपना आदेश 17 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया. स्पेशल जज अरुण भारद्वाज ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर दस्तावेजों पर गौर करने के लिए अदालत को समय चाहिए.
ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि आरोपी लोगों को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है. एजेंसी ने धनशोधन निवारण कानून के तहत दायर आरोपपत्र में राजद सदस्य पीसी गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स और 10 अन्य के भी नाम लिये हैं.इनमें आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल भी शामिल हैं.

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