पटना : बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन मामले पर चल रही सुनवाई 11 सितंबर (मंगलवार) को सूचीबद्ध नहीं की गयी है. इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति द्वय अभय मनोहर सप्रे व उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने छह सितंबर की पिछली सुनवाई में 11 सितंबर को अगली तारीख निर्धारित की थी.
इस तारीख को एटर्नी जनरल व शिक्षक संगठनों के शेष अधिवक्ताओं को भी समय देते हुए सुनवाई समाप्त की जानी थी. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जारी साप्ताहिक केस लिस्ट में कोर्ट नंबर 11 में यह केस लिस्टेड नहीं है.
सुनवाई कर रहे दोनों न्यायमूर्ति को अलग-अलग बेचों में दूसरे न्यायाधीशों के साथ बिठा दिया गया है. संघ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना की है कि सुनवाई को पूर्ववत रखा जाये. साथ ही पूरक लिस्ट में केस को शामिल किया जाये.
