पटना : मिर्जा गालिब महाविद्यालय में नामांकन की छूट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (सीईटी) 2018-20 सत्र के लिए मिर्जा गालिब शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय को अपनी पसंद से नामांकन की छूट दे दी है. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने 24 अगस्त को यह आदेश दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से सीइटी-18 की परीक्षा आयोजित हुई […]

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (सीईटी) 2018-20 सत्र के लिए मिर्जा गालिब शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय को अपनी पसंद से नामांकन की छूट दे दी है.
न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने 24 अगस्त को यह आदेश दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की ओर से सीइटी-18 की परीक्षा आयोजित हुई है. उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वह मिर्जा गालिब शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना में अपना नामांकन करा सकते हैं.
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ सहजानंद शर्मा की ओर से जानकारी दी गयी कि मिर्जा गालिब शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना में बीएड, एमएड एंड डीईआईईडी की पढ़ाई होती है एवं इस कॉलेज को एनएएसी बी+ ग्रेड मिला हुआ है. पटना के प्रतिष्ठित कॉलेज में मिर्जा गालिब शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना का नाम आता है.

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