पटना : रेलवे की विज्ञापन होर्डिंग्स हटायेगा निगम

पटना : निगम क्षेत्र में रेलवे की संपत्ति है, जहां नगर निगम से एनओसी लिये बिना विज्ञापन होर्डिंग लगायी गयी हैं. रेलवे संपत्तियों पर प्रदर्शित विज्ञापन होर्डिंग्स को हटाने के लिए दानापुर रेलमंडल के डीआरएम को पत्र भेजा गया है. अपर नगर आयुक्त (राजस्व) आलोक कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट […]

पटना : निगम क्षेत्र में रेलवे की संपत्ति है, जहां नगर निगम से एनओसी लिये बिना विज्ञापन होर्डिंग लगायी गयी हैं. रेलवे संपत्तियों पर प्रदर्शित विज्ञापन होर्डिंग्स को हटाने के लिए दानापुर रेलमंडल के डीआरएम को पत्र भेजा गया है. अपर नगर आयुक्त (राजस्व) आलोक कुमार ने अपने पत्र में लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है. इसमें कहा गया है कि रेलवे सिर्फ अपनी विज्ञापन होर्डिंग ही लगा सकता है. कोई दूसरा विज्ञापन होर्डिंग बिना निगम के एनओसी के प्रदर्शित नहीं कर सकता है. इस स्थिति में रेलवे ने विज्ञापन होर्डिंग प्रदर्शित करने को लेकर निगम से एनओसी या लाइसेंस नहीं लिया है, जो अवैध है.
अवैध विज्ञापन होर्डिंग को शीघ्र हटाने की कार्रवाई करें. अपर नगर आयुक्त (राजस्व) ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के साथ-साथ विज्ञापन अधिनियम 2012 की धारा 17 में रेलवे परिसर में प्रदर्शित होने वाले विज्ञापन होर्डिंग पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया है. वहीं, नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 145 में भी स्पष्ट प्रावधान है कि बिना नगर आयुक्त की स्वीकृति लिये होर्डिंग नहीं लगायी जा सकती है. इसके बावजूद जंक्शन परिसर के साथ-साथ रेलवे फ्लाइओवरों पर सैकड़ों की संख्या में अवैध विज्ञापन होर्डिंग प्रदर्शित किये गये हैं.

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