पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि गैरकानूनी ढंग से चलाये जा रहे पैथोलॉजी लैब वालों के विरुद्ध चार सप्ताह में कार्रवाई करे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के पैथोलॉजी लैब में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर दायर लोकहित मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वह इस मामले में की गयी कार्रवाई की जानकारी अदालत को दे. अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि राज्य में गैर कानूनी रूप से कई पैथोलॉजी लैब चलाये जा रहे हैं. सरकार जानकारी होने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
गैरकानूनी पैथोलॉजी लैब के विरुद्ध कार्रवाई करे सरकार
पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि गैरकानूनी ढंग से चलाये जा रहे पैथोलॉजी लैब वालों के विरुद्ध चार सप्ताह में कार्रवाई करे. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के पैथोलॉजी लैब में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर दायर लोकहित मामले पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. […]
