सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में आपस में विचार करे सरकार व विवि : हाईकोर्ट

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि वे आपस में मिल-बैठकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन आदि देने पर विचार करें, ताकि उनके बकाये का भुगतान हो सके. न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से दायर पेंशन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 20, 2018 9:25 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को कहा कि वे आपस में मिल-बैठकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन आदि देने पर विचार करें, ताकि उनके बकाये का भुगतान हो सके. न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों की ओर से दायर पेंशन आदि बकाये के भुगतान मामले पर एक साथ सुनवाई की. सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन समेत राज्य के सभी विवि के कुलपति और रजिस्ट्रार अदालत में उपस्थित थे. अदालत ने इस मामले की सुनवाई 26 जुलाई को पुनः निर्धारित करते हुए की गयी कार्यवाहियों का पूरा ब्योरा अदालत में पेश करने को कहा है.
एकलपीठ ने सभी विश्वविद्यालयों के वीसी और अन्य अधिकारियों की समस्याओं को बारी-बारी से सुना. इन लोगों ने प्रशासन के साथ-साथ वित्त, शैक्षणिक व अन्य मामलों पर समस्या बताने के साथ सुझाव भी दिये.
समस्या हो तो अदालत को बताएं
अदालत का कहना था कि वह चाहता है कि हर कीमत पर विवि के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया वेतन और पेंशन आदि का भुगतान किया जाये. अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसकी भी जानकारी अदालत को दी जाये. अदालत ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष कुलपति रजिस्ट्रार वित्त पदाधिकारी अगर चाहें तो मिलजुल कर समाधान निकाल सकते हैं.

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