पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो भी पैसा आवंटित किया गया है उसका विस्तृत विवरण अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करें. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो भी पैसा आवंटित किया गया है उसका विस्तृत विवरण अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करें.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.