पटना : राजधानी के मैनपुरा मोहल्ले में गंगा के पुराने व सूखे रिवर बेड गैर मजरुआ आम जमीन पर भूमाफिया की ओर से कराये जा रहे निर्माण की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया है. अदालत ने जिला प्रशासन को कहा कि इस मामले से संबंधित जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई पर अदालत में पेश किया जाये.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अखिलेश कुमार की जनहित याचिका को सुनते हुए यह निर्देश दिये.सात एकड़ की गैरमजरूआ आम जमीन पर आमलोगों का अवैध निर्माण : याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पटेल नगर के उत्तरी इलाका जो मैनपुरा मौजा में है वहां की करीब सात एकड़ की गैरमजरूआ आम जमीन पर आमलोग अवैध निर्माण कर रहे हैं. यह ज़मीन पुराने रिवर बेड पर है.
यहां गंगा अब सूख चुकी है. सरकारी जमीन होने के बावजूद उसपर भू माफिया अवैध निर्माण कर रहे हैं. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी को आदेश दिया कि उस निर्माण स्थल की जांच करें और निर्माण हो रहा है तो रोक लगाएं.
