पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दवा घोटाले की जांच कर रहे विशेष टीम के किसी भी सदस्यों का स्थानांतरण हाईकोर्ट के बिना अनुमति के नहीं किया जाये. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की.
अदालत को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि दवा घोटाले की जांच में शामिल आरोपियों का तबादला राज्य सरकार कर रही है. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया स्वास्थ्य विभाग से जारी किये गये प्रोन्नति आदेश के आलोक में प्रोन्नत हुए अफसरों का तबादला उनके नए पदस्थापन के स्थान पर किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जारी तबादला आदेश को सामान्य आदेश बताकर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को गुमराह किया जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस घोटाले की जांच कर रहे किसी भी पदाधिकारियों का स्थानांतरण करने के पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी.
बिना अनुमति के अधिकारी का स्थानांतरण नहीं किया जाये. साथ ही अदालत ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवा घोटाले में शामिल आरोपियों के स्थानांतरण पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया. गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही राज्य सरकार ने सूबे में हुए दवा घोटाले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया.
