हाईकोर्ट का निर्देश, जनवरी से शुरू हो सड़क निर्माण का काम
पटना : पटना हाईकोर्ट ने आर ब्लॉक से दीघा के बीच रेलवे की जमीन का हस्तांतरण दिसंबर तक करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. साथ ही कहा है कि इस जमीन पर से अतिक्रमण हटाकर जनवरी 2019 से फोरलेन सड़क का निर्माण शुरू कर दिया जाये.
न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया. इसपर अधिकारियों ने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि सभी आदेशों का पालन तय समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा. हाईकोर्ट ने एक समाचारपत्र में छपी एक खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय को अदालत में तलब किया था.
खंडपीठ ने रेल मंत्रालय से यह जानकारी मांगी थी कि आर ब्लॉक से दीघा तक चलने वाली ट्रेन से रेलवे को कितना फायदा या नुकसान होता है. इस मामले में रेल मंत्रालय ने अदालत को बताया था कि इस रेल लाइन से मंत्रालय को घाटा होता है. अदालती निर्देश के बाद रेल मंत्रालय ने अपनी इस जमीन को राज्य सरकार को 222 करोड़ रुपये में दे दिया.
वर्तमान में इस रेललाइन के अगल-बगल के हिस्से पर लोगों का अतिक्रमण है. खंडपीठ के निर्देश पर अदालत में उपस्थित पटना के डीएम, एसएसपी के प्रभार में रहे सिटी एसपी और पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि सभी आदेशों का पालन तय समय सीमा में पूरा कर लिया जायेगा. मामले की अगली सुनवाई की तिथि आठ सप्ताह बाद निर्धारित की है.
