को-आॅपरेटिव बैंक में अनियमितता पर हाईकोर्ट सख्त

पटना : बिहार राज्य को-आॅपरेटिव बैंक में अनियमितता पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर एक माह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. […]

पटना : बिहार राज्य को-आॅपरेटिव बैंक में अनियमितता पर पटना हाईकोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर एक माह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राकेश कुमार की ओर से दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई की. सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया बिहार राज्य को-आॅपरेटिव बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गयी है. इस अनियमितता के कारण करीब पांच करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका है. अदालत को यह भी बताया गया कि पांच करोड़ की राशि रिजर्व कोष से बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों ने पैक्सों को दे दिया है. इस मामले को लेकर जांच भी करायी गयी, जिसमें अनियमितता का मामला प्रकाश में आया. जांच रिपोर्ट आये पांच माह बीत जाने के बाद भी दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >