नयी दिल्ली/पटना : जदयू के बागी नेता शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता बहाल करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 3 मई को होगी. याचिका में शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता पर अंतरिम स्टे की मांग की गयी है. दरअसल,बीतेदिनों शरद यादव को राज्यसभा से अयोग्य करार दिया गया था, इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में राज्यसभा की सदस्यता बहाल करने की अपील की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उन्हें राहत देने से इन्कार कर दिया था. हालांकि, उनको भत्ता और बंगला मिला हुआ है. इससे पहले शरद यादव ने कहा था कि मुझे राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है. बिहार में एनडीए को हराने के लिए बने महागठबंधन को 18 महीने में ही सत्ता में बने रहने के मकसद से एनडीए में शामिल होने के लिए तोड़ दिया गया. अगर इस अलोकतांत्रिक तरीके के खिलाफ बोलना मेरी भूल है तो लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी यह लड़ाई जारी रहेगी.
