दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की गुजरात विधायक की याचिका, ”तीर” चुनाव चिह्न पर नीतीश के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव
नयी दिल्ली : जदयू के चुनाव चिह्न ‘तीर’ नीतीश कुमार के पास ही रहेगा. तीर पर दावे को लेकर शरद गुट के गुजरात के विधायक की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. शरद गुट के गुजरात के विधायक छोटूभाई वसावा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 17 नवंबर को दिये गये […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 23, 2017 3:32 PM
नयी दिल्ली : जदयू के चुनाव चिह्न ‘तीर’ नीतीश कुमार के पास ही रहेगा. तीर पर दावे को लेकर शरद गुट के गुजरात के विधायक की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. शरद गुट के गुजरात के विधायक छोटूभाई वसावा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 17 नवंबर को दिये गये चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी.
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छोटूभाई की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि गुजरात चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का पहला चरण समाप्त हो चुका है. दूसरे चरण की अंतिम तिथि से पहले चुनाव चिह्न कौन इस्तेमाल करेगा, इसका फैसला किया जाना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद नीतीश गुट के प्रत्याशी ही तीर चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे.
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