रेप पीड़िता को 10 लाख मुआवजा दे बिहार सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को यह आदेश दिया है कि वह रेप पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दे. गौरतलब है कि इस रेप पीड़िता को पटना हाईकोर्ट ने गर्भपात की इजाजत नहीं दी थी. दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई पटना की एचआइवी पीड़ित महिला को गर्भपात […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज बिहार सरकार को यह आदेश दिया है कि वह रेप पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दे. गौरतलब है कि इस रेप पीड़िता को पटना हाईकोर्ट ने गर्भपात की इजाजत नहीं दी थी.

दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई पटना की एचआइवी पीड़ित महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं मिली थी. छह मई को सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि एक असहाय और एचआइवी पीड़ित 35 साल की महिला के 26 हफ्ते के भ्रूण का गर्भपात नहीं होगा.

पटना की एचआइवी रेप पीड़िता को नहीं मिली गर्भपात की इजाजत

साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना की इस महिला को दुष्कर्म पीड़िता फंड से चार हफ्ते के भीतर तीन लाख रुपये देने के आदेश दिये थे. महिला के मामले में राज्य सरकार के अथॉरिटी और एजेंसियो द्वारा जो देरी हुई है उसके लिए क्या मुआवजा तय हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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