Patna News: बिहार की राजधानी पटना में संपत्ति कर के बकायादारों के खिलाफ अब नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है. निगम के अनुसार जिन संपत्ति मालिकों पर 50 हजार रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है, उन्हें 14 मार्च तक हर हाल में राशि जमा करनी होगी. ऐसा नहीं करने पर बकायादारों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी शुरू होगी.
14 मार्च तक जमा करना होगा बकाया टैक्स
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति मालिकों का 50 हजार रुपये या उससे अधिक का टैक्स बकाया है, उन्हें 14 मार्च तक भुगतान करना होगा. तय समय तक टैक्स जमा नहीं करने पर निगम कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरू कर सकता है.
इसके अलावा बकायादारों के बैंक खाते फ्रीज करने और बिजली कनेक्शन काटने जैसे सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं.
‘वायरल’ होंगे बकायादारों के नाम
नगर निगम ने यह भी कहा है कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद टैक्स नहीं चुकाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे. इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और बकायादारों पर दबाव भी बनेगा. नगर निगम का मानना है कि इस कदम से शहर में टैक्स भुगतान की व्यवस्था अधिक पारदर्शी और अनुशासित बनेगी.
बकायादारों को राहत देने के लिए निगम ने वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना भी लागू की है. इस योजना के तहत यदि कोई संपत्ति मालिक 31 मार्च 2026 तक टैक्स जमा करता है, तो उससे केवल मूल कर राशि ही ली जाएगी. इस अवधि के बाद भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने की राशि भी देनी पड़ेगी.
घर बैठे भी जमा कर सकते हैं टैक्स
नगर निगम ने टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. लोग घर बैठे ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं. इसके अलावा टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल कर स्लॉट बुक किया जा सकता है. इसके बाद निगम के कर्मचारी घर या प्रतिष्ठान पर पहुंचकर टैक्स की राशि जमा करेंगे.
निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य शहर की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना है.
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