स्थायी लोक अदालत ने दो साल से लंबित मामला दो सप्ताह में निबटाया
न्याय में तेजी और सुलह के माध्यम से हुआ मामला समाधान
न्याय में तेजी और सुलह के माध्यम से हुआ मामला समाधान नवादा नगर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवादा द्वारा संचालित स्थायी लोक अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में मात्र 2 सप्ताह के भीतर फैसला सुनाकर न्याय की मिसाल पेश की है. यह मामला पिछले 2 वर्षों से लंबित था. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देश पर स्थायी लोक अदालत, नवादा में प्रधान न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रामचरण सिंह की अध्यक्षता में संजय कुमार भारद्वाज एवं अश्विनी कुमार सिंह आनंद की गैर न्यायिक सदस्यता वाली संयुक्त पीठ ने वाद संख्या 37/2025 टिंकू कुमार बनाम शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, रजौली से संबंधित मामले का त्वरित निपटारा किया. मामला जिले के मधेपुर निवासी टिंकू कुमार के पिता की मोटरसाइकिल दुर्घटना में मृत्यु से जुड़ा था. वर्ष 2011 में बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा राशि के रूप में एक निश्चित धनराशि बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की गयी थी. टिंकू कुमार के बालिग होने के बाद बैंक से उक्त राशि 1,24,164 रुपये निकालने में समस्या आ रही थी, जिसके चलते वह न्याय के लिए स्थायी लोक अदालत पहुंचे. लोक अदालत ने मामले की सुनवाई कर सुलह के आधार पर निर्णय सुनाया. अदालत के निर्देश पर संबंधित बैंक ने राशि को तुरंत आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दिया. मामले के त्वरित निपटारे से पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली और स्थायी लोक अदालत के इस फैसले की सराहना की. यह फैसला न केवल न्याय की त्वरित उपलब्धता का उदाहरण बना, बल्कि सुलह के माध्यम से विवाद समाधान की प्रभावशीलता को भी रेखांकित करता है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
