नवादा: आर्थिक-सामाजिक कारणों से कोई न्याय से वंचित न रहे, मंझिला में ग्रामीणों को किया जागरूक

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा ने मंझिला ग्राम पंचायत में एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय तक सुलभ पहुंच के बारे में शिक्षित करना था.

Nawada news: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा की ओर से रविवार को कौआकोल प्रखंड की मंझिला ग्राम पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन तथा सचिव अरविंद कुमार के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में विधवा एवं जरूरतमंद महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों और न्याय तक पहुंच की जानकारी दी गयी.

पैनल अधिवक्ता व पीएलवी ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन

कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता मदन पांडेय, पीएलवी रामानुज कुमार, मंझिला पंचायत के मुखिया एवं अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया. इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी गयी.

महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी

मौके पर पैनल अधिवक्ता मदन पांडेय ने कहा कि विधवा महिलाओं को सामाजिक और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना जरूरी है. विधिक सहायता केवल न्यायालय में प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की गरिमा, समानता और सशक्तीकरण से भी जुड़ा है.

उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र की विधवा, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता दिलाने में सहयोग करें.

आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई न्याय से वंचित न रहे

कार्यक्रम में प्रखंड पदाधिकारी-कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि, पैनल अधिवक्ता व पीएलवी ने आम लोगों तक कानून और उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाने पर जोर दिया. कहा गया कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य लोग उपस्थित थे.

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By बब्लू कुूमार

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