Nawada News: नवादा जिले के सदर प्रखंड में मंगलवार को श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर बाल श्रम उन्मूलन को लेकर विशेष धावा दल द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान विभिन्न दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर एक नाबालिग बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया, जबकि संबंधित नियोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
व्यापारियों को कानून की दी जानकारी
अभियान के दौरान श्रम विभाग की टीम ने दुकानदारों और आम लोगों को बाल श्रम से जुड़े कड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रतिष्ठान, होटल या ढाबे में काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है, वहीं 15 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना कानूनन जुर्म है.
आगे भी जारी रहेगा अभियान
श्रम अधीक्षक ने बताया कि जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के उद्देश्य से ऐसा विशेष अभियान आगे भी नियमित रूप से चलाया जाएगा. उन्होंने सभी व्यवसायियों से बाल श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
