पांच तक दर्ज कराएं शिकायत

नवादा (नगर) : पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनोज कुमार ने पंचायती राज पदाधिकारी के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों के स्थल का प्रारूप प्रकाशन, दावा आपत्ति, मतदाता सूची आदि के बारे में चर्चा की. पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के स्थल प्रारूप […]

नवादा (नगर) : पंचायत चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम मनोज कुमार ने पंचायती राज पदाधिकारी के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों के स्थल का प्रारूप प्रकाशन, दावा आपत्ति, मतदाता सूची आदि के बारे में चर्चा की. पंचायत चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के स्थल प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है.
इसके लिए दावा आपत्ति 27 जनवरी से पांच फरवरी तक किया जा सकता है. डीएम ने कहा है कि इच्छुक व्यक्ति अपने मतदान केंद्रों के स्थल का अवलोकन कर लें. यदि कोई आपत्ति हो तो दिनांक पांच फरवरी तक सीधे जिला निर्वाचन पदाधिकारी या पंचायती राज पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आपत्ति दे सकते हैं.
पांच फरवरी के बाद इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी. आपत्तियों का निबटारा जांचोपरांत अाठ फरवरी तक किया जायेगा. उसके बाद सूची का आयोग से अनुमोदन 20 फरवरी तक प्राप्त किया जाना है. गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी वार्डों में ही मतदान केंद्र स्थापित किया जाना है.
यदि संबंधित वार्ड में कोई सरकारी भवन नहीं होने पर उक्त परिस्थिति में नजदीक के वार्ड में मतदान केंद्र स्थापित किया जायेगा. आयोग का यह भी प्रस्ताव है कि मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो साथ ही जिस मतदान केंद्र में सात सौ से अधिक मतदाता हो गये हैं.
वहां पर अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाये जाने का प्रस्ताव दिया गया है. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है. इच्छुक व्यक्ति जिन्हें मतदाता सूची की प्रति की आवश्यकता है. वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दर पर जिला पंचायती राज कार्यालय या अपने बीडीओ कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं.

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