नवादा कोर्ट : व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरीश मिश्र ने मारपीट के मामले में काशीचक के बौरी निवासी विंदेश्वर को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
इसी मामले में दयानंद यादव व हरिशंकर यादव को एक साल की सजा सुनायी गयी है. जानकारी के अनुसार, काशीचक थाना कांड संख्या 41/02 के तहत तीनों आरोपियों के विरुद्ध मारपीट से संबंधित मामला दर्ज कराया गया था.
