बिहार : अवैध शराब रखने के मामले में 10 साल कारावास की सजा
नवादा : बिहार के नवादा जिला की अदालत ने नये शराबबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति को आज दस वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला न्यायधीश कौशलेंद्र कुमार ने अवैध शराब रखने के आरोप में नगर थाना के कादिरगंज निवासी गणेश साव को आज दस वर्ष सश्रम कारावास […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
नवादा : बिहार के नवादा जिला की अदालत ने नये शराबबंदी कानून के तहत एक व्यक्ति को आज दस वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अतिरिक्त जिला न्यायधीश कौशलेंद्र कुमार ने अवैध शराब रखने के आरोप में नगर थाना के कादिरगंज निवासी गणेश साव को आज दस वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
उल्लेखनीय है कि साव के घर से पुलिस ने पिछले वर्ष 144 लीटर अवैध शराब बरामद की थी.