नवादा : जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने 23 से 31 अगस्त तक जिले के अंत्योदय/पूर्वीक्तता प्राप्त परिवारों के बीच अगस्त माह का चावलव गेंहू का वितरण करने का निर्देश दिया है. खाद्यान्न वितरण के पूर्व भंडार का सत्यापन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निगरानी समिति की उपस्थिति में करेंगे. गौरतलब है कि इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति तीन किलोग्राम चावल तथा दो किलोग्राम गेंहू की दर से परिवारों को प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है.
चावल का मूल्य तीन रुपये प्रति किलोग्राम तथा गेंहू का मूल्य दो रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है. फूड कैलेंडर के निर्देश के आलोक में वितरण दिवस की अवधि में दिनांक 28 अगस्त से 31 अगस्त तक खाद्यान्न उत्सव दिवस के रूप में मनाया जायेगा. छूटे हुए लाभुक जो इस अवधि में खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर सके हों, वे 1 से 07 सितंबर की अवधि में खाद्यान्न प्राप्त करेंगे. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि खाद्यान्न वितरण के उपरांत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली के दुकानों का निरीक्षण कर उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से समर्पित करेंगे.
वितरण में गड़बड़ी पाये जाने पर राशन विक्रेताओं का लाइसेंस तो रद्द होगा ही. वहीं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बख्शे नहीं जायेंगे. उन्होंने प्रखंडों के प्रभारी वरीय उपसमाहर्ताओं को भी निर्देश दिया है कि इनमें से कम से कम दस दुकानों की जांच स्वयं कर लेंगे. अनुमंडल पदाधिकारी नवादा एवं रजौली खाद्यान्न वितरण कार्य अपनी देख-रेख में सुनिश्चित करायेंगे. डीएम ने टीम गठित कर सभी प्रखंडों में पांच-पांच जन वितरण दुकानदारों के सभी उपभोक्ताओं का सत्यापन करने का भी निर्देश दिया है.
