बिहारशरीफ : बुधवार को शहर के नयी सराय मोहल्ले में छापेमारी कर 70 लीटर ताड़ी जब्त की गयी़ बताया जाता है कि अवैध रूप से ताड़ी की दुकान चलायी जा रही थी. दुकान के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. नये उत्पाद कानून के मुताबिक हाट-बाजार, सार्वजनिक स्थान, शिक्षण संस्थान, अस्पताल से 50 मीटर की दूरी के अंदर ताड़ी का क्रय -विक्रय प्रतिबंधित है. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से 100 मीटर की दूरी के अंदर ताड़ी की दुकान संचालित नहीं की जानी है.
70 लीटर ताड़ी जब्त धंधेबाज गिरफ्तार
बिहारशरीफ : बुधवार को शहर के नयी सराय मोहल्ले में छापेमारी कर 70 लीटर ताड़ी जब्त की गयी़ बताया जाता है कि अवैध रूप से ताड़ी की दुकान चलायी जा रही थी. दुकान के संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. नये उत्पाद कानून के मुताबिक हाट-बाजार, सार्वजनिक स्थान, शिक्षण संस्थान, अस्पताल से 50 […]
