नगर आयुक्त ने एलडीएम को लिखा पत्र
बिहारशरीफ : अगर आप व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाह रहे हैं, तो ट्रेड लाइसेंस देना होगा. इसके बाद ही बैंक में लोन के लिए आवेदन दे सकते हैं. बिहारशरीफ क्षेत्र में नगर निगम ने यह नियम लागू कर दिया है. व्यवसाय करनेवाले को लोन लेने से पहले नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नगर आयुुक्त कौशल कुमार ने लीड बैंक मैनेजर को इसके लिए पत्र लिखा है. एडीएम के जरिये उक्त आदेश को सभी बैंक मैनेेजरों को भी भेजा जायेगा.
पत्र में कहा गया है कि ट्रेड लाइसेंस आवश्यक कागज में शामिल रहने पर ही लोन स्वीकृत की जाये, ताकि नगर निगम के नियमों का पालन हो सके.
नगर निगम द्वारा इन दिनों ट्रेड लाइसेंस के लिए अभियान चलाया जा रहा है. हर व्यवसायी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. दस लाख से नीचे के व्यवसायी को हर साल एक हजार रुपये देना होगा. इससे ऊपर का रोजगार करनेवालों को हर साल 25 सौ रुपये देना होगा.
