ऑनलाइन बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, एजेंटों से मुक्ति

नालंदा परिवहन कार्यालय में सेवा शुरू, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन बिहारशरीफ : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब किसी एजेंट की जरूरत नहीं है. अब आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना काफी आसान है. नालंदा परिवहन कार्यालय में यह सेवा शुरू हो गयी है. इस सेवा […]

नालंदा परिवहन कार्यालय में सेवा शुरू, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

बिहारशरीफ : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब किसी एजेंट की जरूरत नहीं है. अब आसानी से ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं. ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई करना काफी आसान है. नालंदा परिवहन कार्यालय में यह सेवा शुरू हो गयी है. इस सेवा के शुरू होने से कार्यालयों का चक्कर लगाने से लोगों को मुक्ति मिल जायेगी. थोड़ी सा जागरूक रहने पर किसी एजेंट की भी जरूरत नहीं होगा. जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र नाथ ने बताया कि इस सेवा के शुरू होने से जिले के लोगों को काफी सहूलियत होगी.
साइबर कैफे या मोबाइल से भी ऑनलाइन कर सकते हैं. वेबसाइट पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का विकल्प है. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो सबसे पहले आपका लर्नर लाइसेंस बनेगा. लर्नर लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस बनता है. लर्नर लाइसेंस पर आप कार और बाइक चला सकते हैं. लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे.अप्वाइंटमेंट के समय आपको ओरिजनल डॉक्यूमेंट और सेल्फ अटेस्टेड कॉफी भी ले जानी होंगी. डॉक्यूमेंट में आपके पास एज प्रूफ के लिए वोटर आइडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, पॉलिसी, पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए. एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके पास वोटर आइडी कार्ड, सरकारी पे स्लिप, पॉलिसी, पासपोर्ट, पेंशन पास बुक, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आईडी कार्ड में से एक होना जरुरी है.ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन पर क्लिक करें. इसके बाद यहां एक फॉर्म खुलेगा,जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरने के लिए कहा जायेगा.
यानि नाम, एड्रेस देना होगा. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. खोलकर लॉगिंग ऑप्शन क्लिक करना है. इसमें सारथी लॉगिंग को क्लिक करने पर अलग पेज खुलेगा. इसमें राज्य व जिले को सेलेक्ट करना है. इसके बाद खुलने वाले पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा. इसको भरने के बाद आवेदन आईडी जेनरेट होगा. इसको डाउनलोड कर जिला परिवहन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस बनाने वाले काउंटर पर जाना होगा.
जहां वहां के कर्मी फॉर्म का सत्यापन करेंगे. उम्र के साक्ष्य के तौर पर मूल प्रमाणपत्र दिखाना होगा. यदि ऑनलाइन शुल्क जमा कर दिया है, तो बायोमीटरिक हस्ताक्षर और फोटो खींचवाने की अनुमति मिलेगी. नहीं तो शुल्क भरना होगा. इसके बाद बायोमीटरिक हस्ताक्षर और फोटो खींचवाने की अनुमति मिलेगी.
हर दिन 50 से 100 लोग करते हैं आवेदन : नालंदा में ड्राईविंग लाइसेंस के लिए हर दिन 50 से 100 लोग आवेदन लोग करते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास रखा गया है. साथ ही उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए.

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