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Trafficker sentenced to 15 years in prison, fined 1.50 lakh

By Premanshu Shekhar | December 10, 2025 9:41 PM

धंधेबाज को 15 वर्ष की सजा, 1.50 लाख का जुर्माना

21 किलो मिला था गांजा, सुमित को किया गया था गिरफ्तार

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

रेलवे जंक्शन के सर्कुलेटिंग एरिया के पास से नौ माह पहले 21 किलो गांजा मिला था. इस आरोप में गिरफ्तार पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना के कदमा गांव निवासी सुमित कुमार को 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. इसके साथ 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के जज नरेंद्र पाल सिंह ने यह सजा सुनायी.

पांच गवाहों को किया प्रस्तुत

विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया. आइओ ने इसी वर्ष तीन जून को आरोप पत्र दायर किया था. इसी वर्ष पांच मार्च को रेल थाना के एएसआइ विनोद कुमार ने सर्कुलेटिंग एरिया की स्वचलित सीढ़ी के पास छापेमारी कर ट्राॅली बैग के साथ आरोपित को पकड़ा था. तलाशी में दो पैकेट से 21 किलोग्राम गांजा पाया गया. इसके बाद पुलिस ने गांजा जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया.

रेल थाने में हुई थी प्राथमिकी

तस्कर ने बताया था कि वह गुवाहाटी के मौर्यानी से इस गांजे की खेप का खरीद कर लाया था. इसे ऊंचे दामों में बेचने के लिए वह अपने घर ट्रेन से जाने के लिए रुका था. इसके पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. उसके विरुद्ध रेल थाने में प्राथमिकी करायी गयी थी.

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किशोरी से अभद्र व्यवहार करने के प्रयास में तीन दोषी

मुजफ्फरपुर.

बोचहां थाना इलाके में रहनेवाली 15 वर्षीय किशोरी के साथ अभद्र व्यवहार व ज्यादती करने के प्रयास मामले में पिता-पुत्र समेत तीन आरोपितों को दोषी करार दिया. दिनेश चौधरी, उसका पुत्र जीतन चौधरी व पाॅक्सो एक्ट में राजू चौधरी को दोषी पाया गया. सत्र विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट एक के जज धीरेंद्र मिश्रा ने उसे दोषी ठहराया. सजा के बिंदु पर 15 दिसंबर को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने 15 जनवरी 24 को आरोप पत्र दायर किया था. 20 अगस्त 23 को पीड़िता के पिता ने बोचहां थाने में प्राथमिकी करायी. इसमें उपरोक्त आरोपितों को नामजद किया. कहा कि 19 अगस्त 23 की रात साढ़े 12 बजे आरोपित राजू घर में घुसा था.

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