नाबालिग छात्रा के अपहरण में शिक्षक को तीन साल की सजा

Teacher sentenced to three years

विशेष पॉक्सो कोर्ट -1 के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने सुनायी सजा .

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित रंजन उपाध्याय ने छात्रा को कोचिंग में पढ़ाने वाले ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के नुरी मस्जिद के पास रहनेवाले कलयुगी शिक्षक शाकिब नेयाज को तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,500 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है. कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी है, जिसमें भादवि की धारा -366 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास दस हजार रुपये अर्थ दंड, 342 एक वर्ष पांच सौ रुपये अर्थ दंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा -12 मे तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी है. आरोपित 30 मार्च, 2021 से जेल में बंद है. ब्रह्मपुरा पुलिस ने शाकिब नेयाज के विरुद्ध 21 मई, 2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. स्पेशल पीपी नरेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही करायी गयी थी.

यह है मामला :

कांटी थाना क्षेत्र की रहने वाली आठवीं की छात्रा का अपहरण कोचिंग के शिक्षक शाकिब नेयाज ने 20 मार्च, 2021 की शाम कर लिया. घटना के बाद अगले दिन पीड़ित छात्रा के पिता के बयान पर शाकिब नेयाज के विरुद्ध ब्रह्मपुरा पुलिस ने मामला दर्ज किया था. पुलिस को दिये बयान में आरोपित उसे पहले नेपाल ले गया और वहां से फिर आंख बांध सीतामढ़ी लाया. आठ दिन बंधक बना कर रखा गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >