इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने पर भी रिफंड

इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने पर भी रिफंड

By Navendu Shehar Pandey | August 13, 2025 12:07 AM

नये बिल में आयकर दाताओं को मिलीं सुविधाएं उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर लोकसभा में नया आयकर बिल पास हो गया है. इससे आयकरदाताओं को कई सुविधाएं मिलेंगी. यह बिल आयकर कानून 1961 की जगह लेगा. अगले साल एक अप्रैल से नये कानून को लागू करने की योजना है. इसमें टैक्स पेज संख्या आधी कर दी गयी है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय मूल्यांकन व वित्त वर्ष का उल्लेख करना जरूरी होता था, लेकिन नये कानून में केवल टैक्स इयर का उल्लेख करना होगा. टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन छोटे टैक्स पेयर्स को कुछ सुविधाएं जरूर दी हैं. अब समय बीत जाने के बाद भी टैक्स रिटर्न भरने पर उन्हें रिफंड मिल सकेगा. इसके लिए जुर्माना भी नहीं देना होगा. इसके अलावा तय तिथि के नौ महीने के अंदर आइटीआर दाखिल किया जायेगा और चार साल पहले के टैक्स इयर के अपडेटेड रिटर्न भी दाखिल कर सकेंगे. प्रोपर्टी डिडक्शन से जुड़े नियम को आसान बनाया गया है. ऐसी बिजनेस प्रॉपर्टी जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा हो या लंबे से खाली हो, उन पर टैक्स नहीं लिया जायेगा.मकान से होने वाली कमायी टैक्स दायरे में आयेगी, लेकिन जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रोफेशनल यूज के लिए हो रहा हो तो टैक्स नहीं देना होगा.

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