Muzaffarpur News : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Muzaffarpur News : दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

Muzaffarpur News : विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 के जज प्रशांत झा ने सुनायी सजा मुजफ्फरपुर. नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई कर रहे विशेष पॉक्सो कोर्ट -2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने जेल में बंद आरोपी रंजन कुमार को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है.

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी है. बिहार राज्य पीड़ित सहायता स्कीम के तहत पीड़िता को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए आदेश की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भेजने का आदेश दिया है . 21 अगस्त 2019 से जेल में आरोपित बंद है.

Muzaffarpur News : यह है मामला

23 मई 2018 को देवरिया थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग किशोरी को उसकी मां की बीमारी का बहाना बनाकर उसके नाना के घर से बुलाकर ले जाने के क्रम में रास्ते में रंजन समेत दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. पीड़िता के बयान पर महिला पुलिस ने देवरिया थाना क्षेत्र निवासी रंजन कुमार व अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया था.

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By Prabhat Khabar News Desk

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