कोर्ट :: चरस जब्ती मामले में एक तस्कर दोषी करार

One smuggler convicted in hashish seizure case

By Premanshu Shekhar | October 16, 2025 10:28 PM

– ब्रह्मपुरा थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष ने चांदनी चौक से एक किलो चरस के साथ दो तस्करों को पकड़ा था – सजा के बिंदु पर विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो में आज सुनवाई संवाददाता, मुजफ्फरपुर चार वर्ष पूर्व ब्रह्मपुरा थाना के चांदनी चौक से एक किलो चरस जब्ती मामले में अहियापुर के कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी तस्कर दिनेश सहनी को दोषी करार दिया है. सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने उसे दोषी करार दिया. सजा की बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. वहीं, इसी मामले में घटना की तिथि से जेल में बंद मोतीपुर थाना के कल्याणपुर खरौना निवासी राजमंगल कुमार सहनी को बरी कर दिया गया. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) मुकेश प्रसाद ने विशेष कोर्ट के समक्ष आठ गवाहों और घटना से जुड़े साक्ष्यों को पेश किया. केस के जांच अधिकारी ने आरोपित के विरूद्ध 24 सितंबर 2021 और 30 जून 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है