अब घर बैठे मिलेंगे रजिस्ट्री के पुराने दस्तावेज और लोन के लिए नन-इंक्रम्ब्रेंस सर्टिफिकेट
Old registry documents and non-encumbrance certificate for loan
::: ई-निबंधन पोर्टल पर ही लॉगइन करने के बाद हर तरह की सुविधाएं पाने का मिलेगा ऑप्शन
::: नये नियम से रजिस्ट्री ऑफिस के कार्यों में आयेगी पारदर्शिता, लंबित आवेदनों का भी चलेगा पता
वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर
अब जमीन की रजिस्ट्री और शादी के साथ-साथ पुराने रजिस्टर्ड दस्तावेज और बैंक से लोन लेने के लिए जरूरी ”नन-इंक्रम्ब्रेंस सर्टिफिकेट” भी ऑनलाइन मिलेगा. यह बदलाव सरकार ने रजिस्ट्री ऑफिस में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है. अब आपको इन दस्तावेजों के लिए ऑफिस या रिकॉर्ड रूम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब ये सभी दस्तावेज ”ई-निबंधन पोर्टल” पर लॉगइन करने के बाद ही निकलेंगे. इनकी फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी. इस नई व्यवस्था से काम में तेजी आयेगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी. पहले पुराने रजिस्टर्ड डीड की सर्टिफाइड कॉपी लेने में काफी समय और मेहनत लगती थी, लेकिन अब ई-निबंधन पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद यह तय समय में मिल जायेगी. इस ऑनलाइन सिस्टम का एक और बड़ा फायदा यह है कि अब पटना में बैठे अधिकारियों को भी लंबित दस्तावेजों की सही जानकारी मिलेगी, जिससे काम और भी व्यवस्थित होगा. यह बदलाव लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक साबित होगा और समय की भी बचत करेगा.
बॉक्स ::: हाथों-हाथ मिलता है रजिस्ट्री के बाद जमीन दस्तावेज
जब से ई-निबंधन पोर्टल के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री सहित अन्य तरह की सुविधाएं बहाल हुई है. तब से रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी व कर्मचारी परेशान तो दिखते हैं. लेकिन, लोगों को अब आसानी से जमीन की रजिस्ट्री के बाद हाथों-हाथ उनका रजिस्टर्ड दस्तावेज मिल जा रहा है. हालांकि, इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद अधिकारी व कर्मी काफी रिलैक्स हो गये हैं. कारण कि अब उन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, जिससे किसी के पैरवी पर बिना ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट जमीन की रजिस्ट्री कर दें. रजिस्ट्री कराना हो या फिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन. हर काम के लिए आवेदक को पहले ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना जरूरी हो गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
